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Riding bike under railway crossing gate proved costly in Tohana of Fatehabad Railways issued five challans RPF conducted an awareness campaign
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फतेहाबाद के टोहाना में फाटक के नीचे से बाइक निकालना पड़ा महंगा, रेलवे ने काटे 5 चालान, RPF ने चलाया जागरूकता अभियान
शहर के इंदिरा कालोनी एरिया में रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी पोल के नीचे से बाइक और पैदल निकलने की आदत लोगों पर भारी पड़ी। रेलवे सुरक्षा बल जाखल के सब इंस्पेक्टर असलम अली ने शनिवार को फाटक नंबर 160 पर विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले 5 लोगों के चालान काटे। प्रत्येक से 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
एसआई असलम अली ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि फाटक बंद होने के बाद भी लोग पोल के नीचे से निकल रहे हैं। इससे पोल ऊपर उठ जाता है और सिग्नल का कनेक्शन मिसिंग हो जाता है। "सिग्नल बार-बार मिस हो रहा था। जांच में पता चला कि आम राहगीर अपनी मोटरसाइकिल लेकर या पैदल ही गेट के नीचे से निकल जाते हैं। फाटक सुरक्षा के लिए बंद किया जाता है ताकि कोई दुर्घटना न हो, लेकिन लोग मानते ही नहीं," उन्होंने कहा।
कार्रवाई के दौरान रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 और 159 के साथ जनविश्वास अधिनियम 2026 के तहत कुल 5 चालान किए गए। इसमें 4 चालान धारा 159 और 1 चालान धारा 147 के तहत किया गया। एक चालान प्लेटफार्म पर बाइक ले जाने पर भी काटा गया। जुर्माना भरने के बाद सभी को रसीद दी गई।
अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई दोबारा ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ जनविश्वास अधिनियम के तहत नहीं, बल्कि सीधे रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। "कोर्ट में मजिस्ट्रेट जो भी जुर्माना लगाएंगे, वह देना पड़ेगा। साथ ही वाहन को भी जब्त किया जा सकता है," एसआई ने स्पष्ट किया।
असलम अली ने लोगों से अपील की कि फाटक बंद होने पर किसी भी कीमत पर पोल के नीचे से न निकलें और न ही वाहन ले जाएं। "इससे बड़ी घटना घट सकती है। यह अभियान सिर्फ चालान के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए है। आज जिनके चालान हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि आगे भी इस तरह के उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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