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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Sanwasini Case: Non-bailable warrant issued against Randeep Singh Surjewala in 23 year old case

Varanasi: 23 साल पुराने मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, दिल्ली पुलिस को पत्र

Tue, 07 Nov 2023 03:56 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 07 Nov 2023 03:56 PM IST
सार

2000 के बहुचर्चित संवासिनी प्रकरण में युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप है। जिसपर आज कोर्ट ने फैसला दे दिया है। 
 

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Sanwasini Case: Non-bailable warrant issued against Randeep Singh Surjewala in 23 year old case
वाराणसी कोर्ट में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई हुई। 

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जिसमें अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता राज्य सभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 21 नवंबर को उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा है। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
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अदालत ने कहा वर्ष 2000 के इस पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निस्तारित करना है। आरोपी के खिलाफ कई तारीखों से गैर वारंट जारी है फिर भी वह हाजिर नहीं हो रहा है। बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी परिसर में तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आप तत्कालीन कांग्रेस युवा अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर लगा था। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय होना होना है। 
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