Gyanvapi: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई अब 19 को, सर्वे आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका सुनी जाएगी
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई सीनियर एडवोकेट के निधन के कारण नहीं हो सकी। सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर निर्धारित की गई है।
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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को सीनियर एडवोकेट के निधन के कारण नहीं हो सकी। सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसमें सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत की ओर से दिए गए सर्वे आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दाखिल रिविजन याचिका सुनी जाएगी।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम/एमपी एमएलए कोर्ट में सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी, शहर काजी और मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने संबंधी वाद पर सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। बीते दिनों कोर्ट ने इस वाद को सुनवाई योग्य माना था फिर, चौक थाने से रिपोर्ट तलब किया था।
थानाध्यक्ष से पूछा था कि मामले में कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। अब थाने से कोई मुकदमा न दर्ज किए जाने की रिपोर्ट भेज दी गई है। यह वाद वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल किया गया है। इसी प्रकार सिविल जज सीनियर डिविजन अश्वनी कुमार के अदालत के छः मुकदमे में 22 दिसंबर को सुनवाई होगी।
इनमें पहला वाद लार्ड श्री आदि विशेश्वर शीतला मंदिर महंत शिवप्रसाद पांडेय आदि का है। दूसरा वाद श्री नंदी जी महाराज व सितेंद चौधरी, तीसरा वाद मां श्रृंगार गौरी व रंजना अग्निहोत्री आदि, चौथा वाद सत्यम त्रिपाठी आदि, पांचवां वाद मां गंगा व सुरेश और छठवां वाद अभिषेक शर्मा की तरफ से दाखिल किया है।