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कफ सिरप मामला: अमित सिंह टाटा और अमित यादव की नहीं हो सकी पेशी, समय पर वारंट बी का नहीं हुआ तामिला
Wed, 01 Apr 2026 12:59 PM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Pragati Chand
Updated Wed, 01 Apr 2026 12:59 PM IST
सार
समय पर वारंट बी का तामिला ना होने की वजह से अमित सिंह टाटा और अमित यादव की पेशी नहीं हो सकी। अदालत ने अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद वारंट बी जारी करते हुए दोनों आरोपियों को 31 मार्च को अदालत में तलब किया था।
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अमित सिंह टाटा।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
कफ सिरप मामले में लखनऊ जेल में बंद अमित सिंह टाटा व अमित यादव की पेशी नहीं हो सकी। पेशी ना होने के पीछे समय पर वारंट बी का तामिला ना होना रहा। संभावना व्यक्त की गई कि अब इस मामले में आरोपियों की पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराएगी।
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कोडीन युक्त कफ सिरप की बरामदगी और तस्करी के मामले में लखनऊ जेल में बंद दो आरोपियों, अमित सिंह टाटा और अमित यादव को कोतवाली पुलिस वारंट बी पर मंगलवार को जिला जज एफटीसी (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत में पेश करने वाली थी। इस बाबत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद वारंट बी जारी करते हुए दोनों आरोपियों को 31 मार्च को अदालत में तलब किया था।
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पुलिस का कहना है कि कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी से जुड़े इस मामले की जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। पूछताछ से तस्करी के नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।