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दुराचार के आरोपी को सात साल की कैद
Updated Thu, 11 Jan 2018 02:37 AM IST
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वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने के मामले में रोहनिया के अवलेशपुर निवासी अभियुक्त आशीष राय को दोषी पाया है। इसके लिए आशीष को सात साल की कड़ी कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पीडि़ता की अधिवक्ता नूर फातमा और सहायक शासकीय अधिवक्ता नजमी सुलतान के मुताबिक मंडुवाडीह थाने में जनवरी 2015 में प्राथमिकी दर्ज कराई कि अवलेशपुर निवासी आशीष ने छह माह पूर्व शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद दूसरी जगह शादी तय होने पर पीडि़ता से शादी करने से इंकार कर दिया। साथ ही, पीडि़ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए दुराचार किया। कोर्ट ने विचारण के बाद कहा कि गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने शादी का झांसा दिया और दुराचार कर धमकी दी। अदालत ने आशीष को दोषी पाया और सजा सुना दी।
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पीडि़ता की अधिवक्ता नूर फातमा और सहायक शासकीय अधिवक्ता नजमी सुलतान के मुताबिक मंडुवाडीह थाने में जनवरी 2015 में प्राथमिकी दर्ज कराई कि अवलेशपुर निवासी आशीष ने छह माह पूर्व शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद दूसरी जगह शादी तय होने पर पीडि़ता से शादी करने से इंकार कर दिया। साथ ही, पीडि़ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए दुराचार किया। कोर्ट ने विचारण के बाद कहा कि गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने शादी का झांसा दिया और दुराचार कर धमकी दी। अदालत ने आशीष को दोषी पाया और सजा सुना दी।
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