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Unnao News: शिक्षिका के निलंबन पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
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पाटन। सुमेरपुर ब्लॉक में तैनात व्यायाम शिक्षिका पर बीएसए की ओर से की गई निलंबन की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। शिक्षिका को बीएसए ने 21 अगस्त को निलंबित किया था।
ब्लॉक क्षेत्र के नारायणपुर कंपोजिट स्कूल में तैनात व्यायाम शिक्षिका निशा सिंह तोमर की प्रधान शिक्षक ने स्कूल न आने और जबरन हस्ताक्षर करने की शिकायत बीएसए से की थी। बीएसए की ओर से कराई गई जांच में मामला गड़बड़ मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन के खिलाफ शिक्षिका उच्च न्यायालय चली गई थी।
न्यायाधीश पंकज भाटिया ने बीएसए के परनिंदा और तबादले के आदेश को बिना रिपोर्ट और सुनवाई के कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का हनन कहते हुए निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि जिस जांच के आधार पर कार्रवाई की वह रिपोर्ट शिक्षिका को दी ही नहीं गई। (संवाद)
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ब्लॉक क्षेत्र के नारायणपुर कंपोजिट स्कूल में तैनात व्यायाम शिक्षिका निशा सिंह तोमर की प्रधान शिक्षक ने स्कूल न आने और जबरन हस्ताक्षर करने की शिकायत बीएसए से की थी। बीएसए की ओर से कराई गई जांच में मामला गड़बड़ मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन के खिलाफ शिक्षिका उच्च न्यायालय चली गई थी।
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न्यायाधीश पंकज भाटिया ने बीएसए के परनिंदा और तबादले के आदेश को बिना रिपोर्ट और सुनवाई के कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का हनन कहते हुए निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि जिस जांच के आधार पर कार्रवाई की वह रिपोर्ट शिक्षिका को दी ही नहीं गई। (संवाद)
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