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सांसद नगर प्रतिनिधि पर दर्ज हुआ मुकदमा
Updated Mon, 19 Nov 2018 12:32 AM IST
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नवाबगंज (उन्नाव)। नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में अध्यक्ष से बदसलूकी करने व सरकारी कागजों की जबरन फोटो खींचने को लेकर सांसद के नगर प्रतिनिधि पर ईओ ने अजगैन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
नगर पंचायत में शुक्रवार को बोर्ड बैठक थी। जिसमें सांसद साक्षी महाराज के नगर प्रतिनिधि के तौर पर आलोक जायसवाल व मोहान विधायक बृजेश रावत के प्रतिनिधि धर्मवीर उर्फ सोनू मौजूद थे। बैठक के दौरान आलोक जायसवाल ने नगर पंचायत अध्यक्ष दिलीप लश्करी से बदसलूकी की। सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की और उसकी फोटो भी खींचे। साथ ही देख लेने की धमकी दी। मामला बढ़ता देख बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई। शनिवार को अधिशासी अधिकारी कुलवंत सिंह ने आलोक जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सांसद के नगर प्रतिनिधि आलोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच चौकी प्रभारी अनिल अवस्थी कर रहे हैं।
सांसद नगर प्रतिनिधि ने आरोप बताए बेबुनियाद
सांसद नगर प्रतिनिधि आलोक जायसवाल ने बताया कि वह बोर्ड बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बल्कि सांसद साक्षी महाराज का पत्र लेकर गए थे। ईओ ने उन्हें काफी देर तक बैठाए रखा और अचानक बैठक स्थगित करने की बात बताई। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज देखकर सत्यता सामने आने की बात कही है।
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बोर्ड बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते
नगर पालिका अधिनियम 1995-96 के तहत निर्वाचित व पदेन सदस्यों के प्रतिनिधि बोर्ड बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते है। बावजूद इसके सांसद व विधायक के प्रतिनिधि लेटर पेड के साथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं अध्यक्ष से बदसलूकी भी की।
कुलवंत सिंह, अधिशासी अधिकारी
-बोर्ड बैठक के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष से बदसलूकी का आरोप
-ईओ की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई
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नगर पंचायत में शुक्रवार को बोर्ड बैठक थी। जिसमें सांसद साक्षी महाराज के नगर प्रतिनिधि के तौर पर आलोक जायसवाल व मोहान विधायक बृजेश रावत के प्रतिनिधि धर्मवीर उर्फ सोनू मौजूद थे। बैठक के दौरान आलोक जायसवाल ने नगर पंचायत अध्यक्ष दिलीप लश्करी से बदसलूकी की। सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की और उसकी फोटो भी खींचे। साथ ही देख लेने की धमकी दी। मामला बढ़ता देख बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई। शनिवार को अधिशासी अधिकारी कुलवंत सिंह ने आलोक जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सांसद के नगर प्रतिनिधि आलोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच चौकी प्रभारी अनिल अवस्थी कर रहे हैं।
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सांसद नगर प्रतिनिधि ने आरोप बताए बेबुनियाद
सांसद नगर प्रतिनिधि आलोक जायसवाल ने बताया कि वह बोर्ड बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बल्कि सांसद साक्षी महाराज का पत्र लेकर गए थे। ईओ ने उन्हें काफी देर तक बैठाए रखा और अचानक बैठक स्थगित करने की बात बताई। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज देखकर सत्यता सामने आने की बात कही है।
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बोर्ड बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते
नगर पालिका अधिनियम 1995-96 के तहत निर्वाचित व पदेन सदस्यों के प्रतिनिधि बोर्ड बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते है। बावजूद इसके सांसद व विधायक के प्रतिनिधि लेटर पेड के साथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं अध्यक्ष से बदसलूकी भी की।
कुलवंत सिंह, अधिशासी अधिकारी
-बोर्ड बैठक के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष से बदसलूकी का आरोप
-ईओ की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई