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सास की हत्या में बहू को उम्रकैद
Updated Fri, 17 Nov 2017 12:22 AM IST
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सास की हत्या में बहू को उम्रकैद
उन्नाव। बेटी के साथ मिलकर सास की हत्या करने वाली महिला को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। महिला ने सास की हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।
हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट की पुष्टि होने पर पुलिस ने बहू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
बिहार थानाक्षेत्र के पोखरी निवासी मैकादेवी (75) की बहू बिटाना देवी पत्नी रामचंद्र ने सिर में डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया था। मैकादेवी के भाई सुखराम ने पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी थी।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोट के निशान मिले थे। पुलिस को विवेचना में बहू बिटाना के हत्या करने के प्रमाण मिले। इस पर पुलिस ने बिटाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
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घटना में बिटाना की बेटी नेहा पर दादी की हत्या में साथ देने के आरोप लगे थे। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान बिटाना के सास की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।
इस पर बिटाना को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने जिरह की।
घोटाले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
अजगैन थानाक्षेत्र में मनरेगा व बीजीआरएफ के कार्यों में शासकीय धन के दुरुपयोग के मामले में नवाबगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख पुत्र धीरेंद्र प्रताप सिंह व दुर्गेश प्रताप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। निजी फर्मों के माध्यम से इन पर मनरेगा व बीआरजीएफ के तहत शासकीय धन का गबन करने के आरोप लगे थे। जिलाधिकारी के आदेश पर अजगैन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
शादी का झांसा देने के आरोपी छात्र को जमानत
चार बच्चों की मां को शादी का झांसा देकर उसे पति से अलग करने और बाद में शादी से इंकार करने वाले छात्र को न्यायालय ने गुरुवार को जमानत दे दी।
असोहा थानाक्षेत्र निवासी महिला ने छात्र पर आरोप लगाया था कि उसने उसे शादी का झांसा दिया था। इससे वह पति से अलग हो गई थी। इस बीच उसने शादी की बात की तो युवक ने इंकार कर दिया। इस पर महिला ने असोहा थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को अविवाहित व एमए का छात्र मानते हुए और महिला के कथन पर अविश्वास जाहिर कर जमानत दे दी।
- सास की हत्या कर बहू ने दिया था आत्महत्या का रूप
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी हत्या की पुष्टि
अमर उजाला ब्यूरो
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उन्नाव। बेटी के साथ मिलकर सास की हत्या करने वाली महिला को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। महिला ने सास की हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।
हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट की पुष्टि होने पर पुलिस ने बहू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
बिहार थानाक्षेत्र के पोखरी निवासी मैकादेवी (75) की बहू बिटाना देवी पत्नी रामचंद्र ने सिर में डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया था। मैकादेवी के भाई सुखराम ने पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी थी।
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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोट के निशान मिले थे। पुलिस को विवेचना में बहू बिटाना के हत्या करने के प्रमाण मिले। इस पर पुलिस ने बिटाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
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घटना में बिटाना की बेटी नेहा पर दादी की हत्या में साथ देने के आरोप लगे थे। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान बिटाना के सास की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।
इस पर बिटाना को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने जिरह की।
घोटाले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
अजगैन थानाक्षेत्र में मनरेगा व बीजीआरएफ के कार्यों में शासकीय धन के दुरुपयोग के मामले में नवाबगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख पुत्र धीरेंद्र प्रताप सिंह व दुर्गेश प्रताप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। निजी फर्मों के माध्यम से इन पर मनरेगा व बीआरजीएफ के तहत शासकीय धन का गबन करने के आरोप लगे थे। जिलाधिकारी के आदेश पर अजगैन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
शादी का झांसा देने के आरोपी छात्र को जमानत
चार बच्चों की मां को शादी का झांसा देकर उसे पति से अलग करने और बाद में शादी से इंकार करने वाले छात्र को न्यायालय ने गुरुवार को जमानत दे दी।
असोहा थानाक्षेत्र निवासी महिला ने छात्र पर आरोप लगाया था कि उसने उसे शादी का झांसा दिया था। इससे वह पति से अलग हो गई थी। इस बीच उसने शादी की बात की तो युवक ने इंकार कर दिया। इस पर महिला ने असोहा थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को अविवाहित व एमए का छात्र मानते हुए और महिला के कथन पर अविश्वास जाहिर कर जमानत दे दी।
- सास की हत्या कर बहू ने दिया था आत्महत्या का रूप
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी हत्या की पुष्टि
अमर उजाला ब्यूरो