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Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Thu, 22 Feb 2024 01:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 22 Feb 2024 01:24 AM IST
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imprisonment to the person guilty of kidnapping and rape
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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एडीजीसी क्रिमिनल दान बहादुर वर्मा के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की किशोरी 11 दिसंबर 2009 को खेत गई थी। गांव के ही आरोपी दिनेश उर्फ गिन्नी ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी दिनेश उर्फ गिन्नी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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