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Sultanpur News: राजाबाबू हत्याकांड में पांचों अभियुक्त दोषी करार, भेजे गए जेल
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राजाबाबू (फाइल फोटो)।
- फोटो : SULTANPUR
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सुल्तानपुर। राजाबाबू हत्या के केस में जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने शनिवार को पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। जिला जज ने दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तिथि नियत की है।
डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक धम्मौर की ग्राम प्रधान के पति विजय कुमार सिंह उर्फ राजाबाबू 16 नवंबर 2015 को ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र खरीदने दूबेपुर ब्लॉक जा रहे थे। रास्ते में हरिहरपुर (अकारीपुर) के पास चुनावी रंजिश को लेकर अभियुक्तों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई मनोज सिंह ने धम्मौर निवासी अनुराग उर्फ अन्नू सिंह, कर्मवीर सिंह उर्फ विक्की व रमैयापुर निवासी तीरथराज सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। विवेचना में पुलिस ने कुड़वार थाने के भंडरा गांव निवासी निर्भय सिंह उर्फ शिब्बू व नौगवांतीर गांव निवासी शिवम सिंह को भी आरोपी बनाया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह व एमपी त्रिपाठी ने गवाहों व अन्य साक्ष्यों को पेश कर मामले को साबित कराया। शनिवार को जिला जज ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों अनुराग उर्फ अन्नू सिंह, कर्मवीर सिंह उर्फ विक्की, तीरथराज सिंह, निर्भय सिंह उर्फ शिब्बू व शिवम सिंह को हत्या करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम
राजाबाबू हत्याकांड में शनिवार को अदालत से फैसला सुनाए जाने को लेकर पुलिस अलर्ट रही। सुबह से ही दीवानी न्यायालय परिसर में पीएसी के साथ धम्मौर थाना व कोतवाली नगर की पुलिस तैनात रही। फैसला सुनाए जाने से पहले जिला जज की अदालत के आसपास के साथ ही कोर्ट परिसर की डॉग स्क्वॉयड से सघन चेकिंग की गई।
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डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक धम्मौर की ग्राम प्रधान के पति विजय कुमार सिंह उर्फ राजाबाबू 16 नवंबर 2015 को ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र खरीदने दूबेपुर ब्लॉक जा रहे थे। रास्ते में हरिहरपुर (अकारीपुर) के पास चुनावी रंजिश को लेकर अभियुक्तों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई मनोज सिंह ने धम्मौर निवासी अनुराग उर्फ अन्नू सिंह, कर्मवीर सिंह उर्फ विक्की व रमैयापुर निवासी तीरथराज सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। विवेचना में पुलिस ने कुड़वार थाने के भंडरा गांव निवासी निर्भय सिंह उर्फ शिब्बू व नौगवांतीर गांव निवासी शिवम सिंह को भी आरोपी बनाया।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह व एमपी त्रिपाठी ने गवाहों व अन्य साक्ष्यों को पेश कर मामले को साबित कराया। शनिवार को जिला जज ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों अनुराग उर्फ अन्नू सिंह, कर्मवीर सिंह उर्फ विक्की, तीरथराज सिंह, निर्भय सिंह उर्फ शिब्बू व शिवम सिंह को हत्या करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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राजाबाबू हत्याकांड में शनिवार को अदालत से फैसला सुनाए जाने को लेकर पुलिस अलर्ट रही। सुबह से ही दीवानी न्यायालय परिसर में पीएसी के साथ धम्मौर थाना व कोतवाली नगर की पुलिस तैनात रही। फैसला सुनाए जाने से पहले जिला जज की अदालत के आसपास के साथ ही कोर्ट परिसर की डॉग स्क्वॉयड से सघन चेकिंग की गई।