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दिल्ली में युवक की मौत के मामले में सीजेएम ने खारिज की अर्जी

Wed, 18 Aug 2021 11:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 11:09 PM IST
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CJM rejected the application in the case of youth's death in Delhi
कूरेभार के पूरे सूबेदार पाठक का पुरवा गांव में शोकाकुल परिवारीजन। - फोटो : SULTANPUR
सुल्तानपुर। दिल्ली में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पिता की ओर से पत्नी व पार्टनर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी को बुधवार को सीजेएम किरण गौड़ ने खारिज कर दी। सीजेएम ने अर्जी खारिज करते हुए क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला दिया है। परिवारीजन सीजेएम के आदेश को जिला जज की कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं। परिवारीजन 16 दिन बीत जाने के बाद भी शव को डीप फ्रीजर में रखकर दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने व केस दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के सरैया मझौवा के सूबेदार पाठक का पुरवा गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी शिव प्रसाद पाठक सेना में सूबेदार थे। रिटायर होने के बाद वे गांव आ गए। शिव प्रसाद पाठक के परिवार में पत्नी के साथ ही दो बेटे शिवांक (32), इशांक और बेटी सुनीता व पूनम हैं। उनके बड़े बेटे शिवांक की पिछले दिनों दिल्ली में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। परिवारीजनों के मुताबिक मौत से कुछ दिनों पहले ही शिवांक ने अपने छोटे भाई इशांक को फोन कर अपनी जान को खतरा बताया था। बेटे की मौत की सूचना सूबेदार शिव प्रसाद पाठक के दामाद ने दी तो वे अपने छोटे बेटे इशांक के साथ दिल्ली पहुंचे और बेटे की हत्या किए जाने की तहरीर एसएचओ बेगमपुर दिल्ली को दी, लेकिन पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। शव पोस्टमॉर्टम होने के बाद उन्हें सौंप दिया गया। इसके बाद परिवारीजन शव को लेकर तीन अगस्त को गांव आ गए थे।
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बेटे की मौत से पर्दा उठाने के लिए पिता ने कूरेभार थाने की पुलिस को सूचना देते हुए केस दर्ज करने के साथ ही दोबारा पोस्टमॉर्टम कराए जाने की बात कही थी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पिता डीप फ्रीजर घर पर ले आए और उसमें बेटे का शव रखकर इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी। एसपी और डीएम तक से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर पिता ने न्याय के लिए दीवानी न्यायालय की शरण ली थी। उन्होंने मृतक की पत्नी व पार्टनर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने पिछले सोमवार को बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जयंत मिश्र ने बताया कि बुधवार को सीजेएम किरण गौड़ ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। सीजेएम ने अर्जी खारिज होने के पीछे क्षेत्राधिकार नहीं होने का उल्लेख किया है।
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जिला जज की कोर्ट में देंगे चुनौती
सुल्तानपुर। रिटायर्ड सूबेदार शिव प्रसाद पाठक को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता जयंत मिश्र ने कहा कि सीजेएम कोर्ट के अर्जी खारिज करने के आदेश को वे जिला जज की कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्हें उम्मीद है कि अदालत से न्याय मिलेगा।
न्याय मिलने तक रहेंगे साथ
सुल्तानपुर। सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को पीड़ित रिटायर सूबेदार शिव प्रसाद पाठक के घर पहुंचा। सपा नेताओं ने शिव प्रसाद पाठक से कहा कि उन्हें जब तक न्याय नहीं मिल जाता पार्टी उनके साथ है। इस मौके पर सपा जिला महासचिव मोहम्मद सलाउद्दीन, राजू चौधरी, छात्र नेता वैभव मिश्र समेत कई लोग मौजूद रहे।
अंतिम दम तक लडूंगा लड़ाई
सुल्तानपुर। रिटायर सूबेदार शिव प्रसाद पाठक ने बुधवार को कोर्ट से फैसला आने के बाद कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, वे लड़ाई जारी रखेंगे। शव को भले ही लंबे अरसे तक डीप फ्रीजर में रखना पड़े। मृतक के छोटे भाई इशांक पाठक ने कहा कि भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फरियाद करेंगे।
घटना वाले दिन शिवांक ने घर पर आयोजित पार्टी में पी थी शराब : एसपी
सुल्तानपुर। पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्र ने दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के हवाले से बताया कि घटना वाले दिन 31 जुलाई को शिवांक ने घर पर आयोजित पार्टी में शराब पी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरे दिन सुबह उसके मित्र वरुण उसे डॉ. भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय रोहिणी ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

दिल्ली पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमॉर्टम कराकर वीडियोग्राफी कराई थी। उसके बाद मृतक के परिवारीजनों ने मृतक की पत्नी पर उसे जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया था। इससे क्षुब्ध होकर मृतक के परिवारीजनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराए जाने व हत्या का केस दर्ज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद पिछले छह अगस्त को बिना किसी अनुतोष के याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद परिवारीजन शव लेकर अपने पैतृक निवास चले आए। चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रकरण में कोई कार्रवाई होगी।
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