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Sultanpur News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, फैसला आज
Fri, 01 May 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 01 May 2026 11:38 PM IST
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सुल्तानपुर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म व उसके गर्भवती होने सहित अन्य आरोपों से जुड़े 15 माह पुराने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी स्वामीनाथ कोरी को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय की है।
बल्दीराय थाने के एक गांव निवासी पीड़ित किशोरी की मां ने 27 जनवरी 2025 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उनकी 16 वर्षीय पुत्री खेत के लिए निकली थी, इसी दौरान आरोपी स्वामीनाथ कोरी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप के मुताबिक, स्वामीनाथ ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी और उसे डराकर लगातार शोषण करता रहा।
वादी के मुताबिक 27 जनवरी 2025 को अचानक पीड़िता के पेट में दर्द उठा तो जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। इस मामले में वादी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई और चार्जशीट पेश की गई। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी स्वामीनाथ कोरी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से भी इन्कार कर दिया था। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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बल्दीराय थाने के एक गांव निवासी पीड़ित किशोरी की मां ने 27 जनवरी 2025 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उनकी 16 वर्षीय पुत्री खेत के लिए निकली थी, इसी दौरान आरोपी स्वामीनाथ कोरी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप के मुताबिक, स्वामीनाथ ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी और उसे डराकर लगातार शोषण करता रहा।
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वादी के मुताबिक 27 जनवरी 2025 को अचानक पीड़िता के पेट में दर्द उठा तो जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। इस मामले में वादी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई और चार्जशीट पेश की गई। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी स्वामीनाथ कोरी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से भी इन्कार कर दिया था। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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