{"_id":"6aeb7b9f5d57d1dc9900ad0b","slug":"accused-in-theft-case-found-guilty-arrest-ordered-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-168764-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: चोरी का आरोपी दोषी करार, गिरफ्तारी का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: चोरी का आरोपी दोषी करार, गिरफ्तारी का आदेश
Thu, 05 Nov 2026 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। बाइक चोरी के मामले में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सूरज कश्यप को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोषी सूरज गैरहाजिर रहा। अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए नगर कोतवाल को दोषी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की गई है।
कोतवाली नगर के विनोबापुरी निवासी वादी चंद्रभान पांडेय ने 28 फरवरी 2022 की घटना बताते हुए कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक वह जिला महिला अस्पताल में भर्ती अपनी पुत्री को देखने गए थे। वहां से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। विवेचना के दौरान अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के कोलवा मजरे ठेगहा निवासी आरोपी सूरज कश्यप का नाम सामने आया। उसके पास से चोरी की बाइक मिली थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र भी कोर्ट में दाखिल किया था। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेश कृष्ण चतुर्वेदी ने आरोपी सूरज के आठ मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री व उपलब्ध साक्ष्य पेश करते हुए दोषी ठहराने की मांग की। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोतवाली नगर के विनोबापुरी निवासी वादी चंद्रभान पांडेय ने 28 फरवरी 2022 की घटना बताते हुए कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक वह जिला महिला अस्पताल में भर्ती अपनी पुत्री को देखने गए थे। वहां से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। विवेचना के दौरान अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के कोलवा मजरे ठेगहा निवासी आरोपी सूरज कश्यप का नाम सामने आया। उसके पास से चोरी की बाइक मिली थी।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र भी कोर्ट में दाखिल किया था। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेश कृष्ण चतुर्वेदी ने आरोपी सूरज के आठ मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री व उपलब्ध साक्ष्य पेश करते हुए दोषी ठहराने की मांग की। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन