Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   parali slp fire

Sultanpur News: पराली जलाने पर लगेगा 30 हजार रुपये तक जुर्माना

Thu, 05 Nov 2026 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
parali slp fire
सुल्तानपुर। धान की कटाई के साथ पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खेतों में फसल अवशेष जलाने पर किसानों से पांच हजार से 30 हजार रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। वहीं, बिना फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र के कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने पर मशीन पूरे सीजन के लिए सीज कर दी जाएगी।
विज्ञापन

उपकृषि निदेशक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में अभी तक पराली जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। किसानों को फसल अवशेष जलाने के बजाय उसे मिट्टी में मिलाकर सड़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रैक, बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का इस्तेमाल अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले हार्वेस्टर को पूरे कटाई सीजन के लिए सीज किया जाएगा।
विज्ञापन


पराली जलाने पर क्षेत्रफल के अनुसार जुर्माना
फसल अवशेष जलाने पर 0.81 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए पांच हजार रुपये, 0.81 से 2.02 हेक्टेयर तक 10 हजार रुपये और 2.02 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए 30 हजार रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रावधानों के तहत बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास की कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से पराली न जलाने और पर्यावरण के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रखने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed