फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Life imprisonment for murder convict, decision came in year

Sonebhadra News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, डेढ़ साल में आया फैसला

Tue, 01 Aug 2023 11:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Aug 2023 11:58 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder convict, decision came in year
सोनभद्र। डेढ़ वर्ष पूर्व हुए नान्हू गोंड हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थानांतर्गत अंजनी टोला बखरिहवा निवासी लक्ष्मीनिया देवी ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 4 नवंबर 2021 को उसका पति नान्हू गोंड व रिश्तेदार बखरिहवा गांव निवासी राम सिंह शाम को घर से निकले थे। इसी दौरान आपस में गाली गलौज करते हुए नान्हू गोंड की गला दबाकर हत्या कर दी गई। तहरीर पर राम सिंह के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर राम सिंह के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी राम सिंह को उम्रकैद व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed