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दहेज हत्या : पति, जेठ और ससुर को 10 और सास को सात साल की कैद

Tue, 15 Dec 2020 07:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Dec 2020 07:20 PM IST
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Dowry killing : 10 years imprisonment for husband, brother-in-law and father-in-law and seven years for mother-in-law
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नेत्रपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाकर पति सुनील गुप्ता, जेठ अनिल गुप्ता व ससुर कैलाश गुप्ता को 10-10 साल की कैद और सास उर्मिला देवी को सात साल की कैद की सजा सुनाई। सभी पर 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बीरबल गांव निवासी प्रेमनाथ गुप्ता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी अनीता की शादी चार साल पहले राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बछौधा गांव निवासी सुनील गुप्ता से हुई थी। ससुराल जाने पर कम दहेज मिलने को लेकर पति सुनील गुप्ता, सास उर्मिला देवी, ससुर कैलाश गुप्ता व जेठ अनिल गुप्ता उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज में 15 हजार की मांग पूरी नहीं हुई तो सभी ने अनीता को जलाकर मार डाला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पति सुनील गुप्ता, जेठ अनिल गुप्ता, ससुर कैलाश गुप्ता को 10-10 साल की कैद और सास उर्मिला देवी को सात साल की कैद एवं 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
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