फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   20 years rigorous imprisonment to the person guilty of raping a minor

Sonebhadra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद

Mon, 21 Oct 2024 11:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Oct 2024 11:44 PM IST
विज्ञापन
20 years rigorous imprisonment to the person guilty of raping a minor
साढ़े छह साल पहले 11 वर्ष की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की।
विज्ञापन

दोषसिद्ध पाकर महेश गोंड को 20 वर्ष की कठोर कैद और एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 4/5 जून 2018 की रात करीब नौ बजे जब उसकी 11 वर्षीय नाबालिग लड़की घर में सो रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

तभी महेश गोंड घर मे घुस गया और उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब पति-पत्नी समेत आसपास के लोग पहुंचे तो वह भाग गया।
इस तहरीर पर पुलिस ने दूसरे दिन दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, सात गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी महेश गोंड को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed