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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 08 Nov 2022 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Nov 2022 12:21 AM IST
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20 years imprisonment for rape convict
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने साढ़े 12 वर्ष पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 1.40 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं अपहरण के दोषी रमाशंकर को सात साल की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 9 मार्च 2010 को शाम 7 बजे उसकी बेटी (16) माचिस लेने निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। काफी दिनों बाद पुलिस ने किशोरी को चोपन थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज कुमार के पास से बरामद किया। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनोज व रमाशंकर के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी मनोज कुमार को 20 वर्ष की कैद और एक लाख 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अपहरण के दोषी रमाशंकर को 7 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने बहस की।
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