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हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास, पुत्र बरी

Fri, 09 Feb 2018 12:17 AM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 12:17 AM IST
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हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास, पुत्र बरी
हत्या के मामले में पिता को उम्रकैद, पुत्र बरी
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रकाश शर्मा ने एक रिटायर्ड फौजी व पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष से इस केस की पैरवी एडीजीसी आफान हसन सिद्दीकी ने की। मछरेहटा थाना क्षेत्र के ग्राम सेनपुर गढ़ी निवासी वेदप्रकाश के पिता की शराब में जहर मिलाकर पिला देने से मृत्यु हो गई थी। मृतक घटना वाले दिन 15 फरवरी 2007 की शाम एक तिलक समारोह में शामिल होने गया था।
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वेदप्रकाश ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गांव के ही सीताराम व उसके पुत्र को नामजद किया था। इस मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने कोर्ट में आरोपपत्र पेश किए थे। सुनवाई के दौरान जज ने साक्ष्य के आधार पर सीताराम के पुत्र को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जबकि सीताराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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