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Siddharthnagar News: विधायक ने जमा किया अर्थदंड, आज रिहा हो जाएगी मुन्नी
Thu, 09 Nov 2023 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 09 Nov 2023 02:13 AM IST
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जिला कारागार में दीपावली पर उपहार बांटने गए विधायक से बताई थी समस्या
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिला कारागार में साढ़े नौ साल से बंद शोहरतगढ़ की मुन्नी देवी बृहस्पतिवार को रिहा हो जाएगी। विधायक विनय वर्मा ने बुधवार को मुन्नी देवी की रिहाई के लिए अर्थदंड की निर्धारित राशि 42 हजार रुपये जमा कर दी। न्यायालय से रिहाई का आदेश प्राप्त होते ही वह अपने घर जाएगी और बिटिया की शादी करने के लिए सलाखों के पीछे से बाहर हो जाएगी।
शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा पत्नी बबिता वर्मा के साथ एक दिन पहले मंगलवार को जेल में महिला कैदियों व उनके साथ रहने वाले बच्चों में दीपावली के मौके पर उपहार बांटने गए थे। उसी दौरान मुन्नी देवी ने अपनी समस्या बताई थी। अगले दिन ही विधायक ने अर्थदंड की राशि जमा करा दी।
जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि मुन्नी देवी के अर्थदंड की कुल राशि 48 हजार रुपये थी। इसमें काटी गई सजा की राशि घटाने पर 42 हजार रुपये शेष थे, यह राशि जमा हो गई है। न्यायालय के आदेश के अनुसार वह बृहस्पतिवार को रिहा हो जाएगी।
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यह है मामला
मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मुन्नी देवी के खिलाफ 30 जून 2014 को नौ वर्ष कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक वर्ष दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश हुआ था। उसकी मूल सजा 22 नवंबर 2022 को पूरी हो गई है। कारागार के अभिलेख में उसे रिहा कर दिया गया है। अब वह जुर्माना नहीं जमा करने की सजा भुगत रही है। इस सजा में वह सात माह 14 दिन सजा काट चुकी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिला कारागार में साढ़े नौ साल से बंद शोहरतगढ़ की मुन्नी देवी बृहस्पतिवार को रिहा हो जाएगी। विधायक विनय वर्मा ने बुधवार को मुन्नी देवी की रिहाई के लिए अर्थदंड की निर्धारित राशि 42 हजार रुपये जमा कर दी। न्यायालय से रिहाई का आदेश प्राप्त होते ही वह अपने घर जाएगी और बिटिया की शादी करने के लिए सलाखों के पीछे से बाहर हो जाएगी।
शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा पत्नी बबिता वर्मा के साथ एक दिन पहले मंगलवार को जेल में महिला कैदियों व उनके साथ रहने वाले बच्चों में दीपावली के मौके पर उपहार बांटने गए थे। उसी दौरान मुन्नी देवी ने अपनी समस्या बताई थी। अगले दिन ही विधायक ने अर्थदंड की राशि जमा करा दी।
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जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि मुन्नी देवी के अर्थदंड की कुल राशि 48 हजार रुपये थी। इसमें काटी गई सजा की राशि घटाने पर 42 हजार रुपये शेष थे, यह राशि जमा हो गई है। न्यायालय के आदेश के अनुसार वह बृहस्पतिवार को रिहा हो जाएगी।
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यह है मामला
मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मुन्नी देवी के खिलाफ 30 जून 2014 को नौ वर्ष कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक वर्ष दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश हुआ था। उसकी मूल सजा 22 नवंबर 2022 को पूरी हो गई है। कारागार के अभिलेख में उसे रिहा कर दिया गया है। अब वह जुर्माना नहीं जमा करने की सजा भुगत रही है। इस सजा में वह सात माह 14 दिन सजा काट चुकी है।