फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Husband sentenced to nine years, mother-in-law to seven years in dowry death case.

Siddharthnagar News: दहेज हत्या में पति को नौ साल, सास को सात वर्ष की सजा

Fri, 09 Oct 2026 12:05 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to nine years, mother-in-law to seven years in dowry death case.
बांसी। एएसजे एफटीसी न्यायालय, सिद्धार्थनगर ने बृहस्पतिवार को खेसरहा थाना क्षेत्र के छह वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में पति और सास को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने पति को नौ वर्ष के सश्रम कारावास और सास को सात वर्ष के कारावास की सजा दी। दोनों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
विज्ञापन

थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह ने अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रामपति निवासी करही बगही, थाना खेसरहा को नौ वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, अभियुक्ता कैलाशी देवी पत्नी रामपति निवासी करही बगही को सात वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

मामले में अभियोजन की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक राजेश कुमार त्रिपाठी और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चंद का योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed