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चरस तस्कर को कोर्ट ने सुनाई आठ साल की सजा

Thu, 30 Nov 2017 10:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर Updated Thu, 30 Nov 2017 10:23 PM IST
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Court sentences eight-year sentence to Charus smuggler
अदालत। - फोटो : amar ujala
सिद्धार्थनगर। चरस तस्करी के मामले में पकड़े गए व्यक्ति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आठ वर्ष की सजा सुनाई है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र से जुड़े सात वर्ष पुराने इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एसएन त्रिपाठी ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 80 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करने को कहा है। अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायण श्रीवास्तव के मुताबिक ढेबरुआ थाना क्षेत्र के पचपेड़वा तिराहा निवासी भोला कुर्मी को जुलाई 2011 में 835 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह अभिलेखीय व 4 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष ने भी अपनी ओर से कई साक्ष्य दिखाकर आरोपों को झूठा करार दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एसएन त्रिपाठी ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इसमें भोला कुर्मी को चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। यह भी आदेश दिया कि अगर अर्थदंड जमा नहीं किया तो चार माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया।
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