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सात दुकानदारों लगा तीन लाख बीस हजार जुर्माना

Thu, 10 May 2018 11:22 PM IST
siddharthnagar
siddharthnagar Updated Thu, 10 May 2018 11:22 PM IST
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सात दुकानदारों लगा तीन लाख बीस हजार जुर्माना
court
सिद्धार्थनगर।खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रमोद शंकर शुक्ल ने सात दुकानदारों पर तीन लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। समय से जुर्माना राशि जमा न भुगतान करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दुकानों की जांच हुई थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रमोद शंकर शुक्ल ने मो. शाहिद निवासी हबीबुल्लाह नगर थाना डुमरियागंज पर मैंगो छाप फ्रूट ड्रिंक की बिक्री एवं आपूर्ति में गड़बड़ी पर 50 हजार रुपये, रामअजोरे निवासी जियाभारी थाना ढेबरुआ पर बिना पंजीयन किए भैंस के दूध की बिक्री पर 20 हजार रुपये, राधेश्याम निवासी देईपार थाना भवानीगंज पर बिना पंजीकरण के मिलावटी दूध बेचने पर 20 हजार रुपये, रामप्रसाद थाना व जोगिया पर आइसक्रीम के भंडारण के मामले में सवा लाख रुपये जुर्माना, इंद्रमणि गीडा थाना सहजनवां बिना पंजीकरण के ब्रेड बेचने पर 15 हजार रुपये जुर्माना, मेसर्स नंदलाल टेक्सटाइल्स के प्रोपराइटर सुमित गोयल निवासी गीडा गोरखपुर पर बिना पंजीकरण के ब्रेड बिक्री करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, निर्देश दिया है कि तय समय के भीतर अगर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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