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शामली: 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 20 साल की सजा, घर पर खेलने आती थी, बना लिया शिकार

Tue, 25 Aug 2026 07:43 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 25 Aug 2026 07:43 PM IST
सार

बागपत निवासी मनोज शामली में किराए पर मकान लेकर रहता था। उसके घर पर किशोरी खेलते आती थी। तीन साल पहले मनोज ने बच्ची के साथ गलत काम किया था। कोर्ट ने सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Shamli: Neighbor sentenced to 20 years; she used to come over to play
lawyer advocate and court - फोटो : adobestock

विस्तार

13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अशोक भारतेंदु ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मनोज को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई। घटना तीन साल पहले की है। 
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि जनपद बागपत के गांव लोयन मलकपुर निवासी मनोज शामली कोतवाली के एक गांव में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। इस दौरान पड़ोस की 13 वर्षीय किशोरी मनोज के घर पर खेलने के लिए चली जाती थी। इसका फायदा उठाकर मनोज ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने घर जाकर अपनी मां को सारी बात बताई। 18 मार्च 2023 को किशोरी की मां ने शामली कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
 
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही मुजरिम मनोज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने मुजरिम को दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा और पोक्सो के मामले में 20 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने मुजरिम पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
 
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न्यायाधीश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म को बताया जघन्य अपराध
13 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले मनोज को सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने कहा कि मासूम के साथ दुष्कर्म से उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। यह एक जघन्य अपराध है। इसलिए मुजरिम को 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा।

अलग-अलग मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई
न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। 2009 में थाना झिंझाना पर इस्लाम निवासी शेखों मैदान थाना झिंझाना के विरुद्ध गोहत्या अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और तीन हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2016 में थाना कांधला पर अफजाल पठान निवासी मोहल्ला खेल कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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