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Shamli News: काॅलोनाइजर, लेखपाल और भूमि अध्याप्ति अधिकारी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

Sat, 07 Feb 2026 12:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 07 Feb 2026 12:14 AM IST
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A fine of Rs 1 lakh each has been imposed on the coloniser, accountant and land acquisition officer.
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने विवादित भूमि के मामले में सुनवाई की। आयोग ने कॉलाेनाइजर धर्मवीर व हल्का लेखपाल अशोक व भूमि अध्याप्ति अधिकारी सुरेश कुमार सोनी पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
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आयोग ने सीबीआई, ईडी और राजस्व विभाग की आर्थिक अपराधा शाखा समेत चार एजेंसियों को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तु़त करने करने के आदेश दिए हैं।

कस्बा बनत के मोहल्ला पटेल नगर निवासी विनोद कुमार ने 24 नवंबर 2020 को आयोग में धर्मवीर निवासी शिव विहार कालोनी रेलपार , हल्का लेखपाल, तहसीलदार शामली और विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी संयुक्त संगठन सहारनपुर के विरुद्ध परिवाद दायर कराया। परिवादी ने बताया कि धर्मवीर अनाधिकृत कॉलोनाइजर ठेकेदार है।
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इसके द्वारा खसरा संख्या 1115 मौजूा बनत प्रथम में कॉलोनी विकसित कर प्लाटों के रूप में भूमि को विक्रय किया गया। तहसीलदार शामली को एनएचएआई द्वारा भूमि अधिकरण हेतु नियुक्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 709 बी दिल्ली यमुनोत्री द्वारा परियोजना हेतु अर्जित भूमि के सभी सह खातेदारों के हिस्से की आख्या उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया गया। इसके लिए तहसीलदार ने हल्का लेखपाल को मौके की जांच व हिस्से की जांच के लिए अधिकृत किया गया।
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परिवादी ने कॉलोनी में प्लाट खरीदकर मकान का निर्माण कराया। खसरा संख्या 1115 में राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत होने पर परिवादी के मकान का आंशिक हिस्सा व रास्ता अधिकृत किया गया। इसमें एनएचआई से मिलने वाली धनराशि को हड़पने के लिए प्रतिकर फाइल हल्का लेखपाल से साज कर विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की, जिसमें हल्का लेखपाल ने 270 वर्गमीटर रकबे पर धर्मवीर को मालिक व काबिज दिखाकर तहसीलदार को भ्रमित किया और त्रुटिपूर्ण आख्या प्रेषित कर दी।



आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने धर्मवीर, लेखपाल व भूमि अध्यापित अधिकारी के विरुद्ध परिवार स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वह धर्मवीर के खाते में विवादित भूमि के संबंध में अवैध रूप से हस्तांतरित की गई 10 लाख चार हजार 276 रुपये वसूल करके परिवादी व अन्य सहखातेदारों के खाते में उनकी भूमि के हिस्से के अनुसार मय नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्रदत्त करे। इसके अलावा तत्कालीन हल्का लेखपाल अशोक कुमार व तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सहारनपुर सुरेश कुमार सोनी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग तथा शासन के साथ आपराधिक न्यास भंग आदि कृत्यों के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक राजस्व विभाग की आर्थिक अपराध शाखा नई दिल्ली तथा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तथा प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजा गया।

साथ ही निर्देश दिया कि इन दोनों के विरुद्ध जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई करे और उसकी रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करे। इसके अलावा धर्मवीर व लेखपाल अशोक व भूमि अध्यापित अधिकारी सुरेश कुमार द्वारा किए गए सेवा में कमी,उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए उन पर संयुक्त रूप से एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी।





चार एजेंसियों को जांच के आदेश
आयोग ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई, ईडी और राजस्व विभाग की आर्थिक अपराधा शाख समेत चार एजेंसियों को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तु़त करने करने के आदेश दिए हैं।
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