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क्लेम भुगतान में देरी पर बीमा कंपनी पर लगेगा जुर्माना - डीएम
Updated Wed, 14 Jun 2017 12:24 AM IST
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शामली।
जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पीड़ितों को त्वरित लाभ मिलना चाहिए। यदि क्लेम करने पर भुगतान में देरी होती है, तो लाभार्थी को प्रति सप्ताह एक हजार रुपये का भुगतान दंड स्वरूप बीमा कंपनी करेगी।
मंगलवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री कृषक एवं सर्वहित बीमा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये, दुर्घटना से परिवार के मुखिया पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर भी पांच लाख रुपये का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। दुर्घटना में बहरापन होने पर 3,75,000 रुपये, एक अंग की स्थायी अपंगता पर 2,50,000 रुपये बीमा कंपनी देगी। इसके अलावा अंग भंग की स्थिति में कृृत्रिम अंग के लिए अधिकतम एक लाख रुपये बीमा कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। बीमा कंपनी दावे को निर्धारित समय अवधि के अंदर भुगतान नहीं करती है तो लाभार्थी के परिवार को 1000 रुपये प्रति सप्ताह दंड के रूप हस्तांतरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 16 सितंबर 2016 के बाद दुर्घटना में मारे गए लोगों का सर्वे कराएं और सूची तैयार कराई जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह, उपजिलाधिकारी सुरजीत सिंह, उपजिलाधिकारी कैराना विजय प्रकाश तिवारी, उपजिलाधिकारी ऊन भानू प्रताप यादव, परियोजना निदेशक बलिराम वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी अश्वनी कुमार, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पीड़ितों को त्वरित लाभ मिलना चाहिए। यदि क्लेम करने पर भुगतान में देरी होती है, तो लाभार्थी को प्रति सप्ताह एक हजार रुपये का भुगतान दंड स्वरूप बीमा कंपनी करेगी।
मंगलवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री कृषक एवं सर्वहित बीमा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये, दुर्घटना से परिवार के मुखिया पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर भी पांच लाख रुपये का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। दुर्घटना में बहरापन होने पर 3,75,000 रुपये, एक अंग की स्थायी अपंगता पर 2,50,000 रुपये बीमा कंपनी देगी। इसके अलावा अंग भंग की स्थिति में कृृत्रिम अंग के लिए अधिकतम एक लाख रुपये बीमा कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। बीमा कंपनी दावे को निर्धारित समय अवधि के अंदर भुगतान नहीं करती है तो लाभार्थी के परिवार को 1000 रुपये प्रति सप्ताह दंड के रूप हस्तांतरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 16 सितंबर 2016 के बाद दुर्घटना में मारे गए लोगों का सर्वे कराएं और सूची तैयार कराई जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह, उपजिलाधिकारी सुरजीत सिंह, उपजिलाधिकारी कैराना विजय प्रकाश तिवारी, उपजिलाधिकारी ऊन भानू प्रताप यादव, परियोजना निदेशक बलिराम वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी अश्वनी कुमार, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे।
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