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लाइफ केयर हॉस्पिटल पर 14 लाख का जुर्माना

Sun, 12 Dec 2021 12:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 12 Dec 2021 12:27 AM IST
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14 lakh fine on Life Care Hospital
लाइफ केयर हॉस्पिटल पर 14 लाख का जुर्माना
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शामली। इलाज में लापरवाही से महिला की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लाइफ केयर हॉस्पिटल पर 14 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा मेरठ के आनंद हॉस्पिटल पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
चंद्रपाल पुत्र रामकिशन और उनके परिजनों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 2017 में वाद दायर किया था। जिसमें बताया था कि उनकी पत्नी शिमला को 10 जुलाई 2015 को लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां 14 जुलाई को डॉ. सलीम जावेद ने उनकी बच्चेदानी में रसौली का आपरेशन किया था। आपरेशन के बाद भी रक्तस्राव बंद नहीं हुआ। जिसके बाद दूसरा आपरेशन किया गया। इससे भी कोई आराम नहीं लगा। शिमला की हालत बिगड़ती चली गई। 25 जुलाई को शिमला को रेफर कर दिया गया।
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परिजनों ने उसे मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जहां 25 जुलाई को शिमला की उपचार के दौरान मौत सेप्टीसीमिया के कारण हो गई। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और महिला सदस्य अमरजीत कौर ने निर्णय सुनाया। लाइफ केयर हॉस्पिटल पर अस्पताल में व्याप्त गंदगी, ब्लड सुरक्षित रखने की व्यवस्था न होने और बिना पंजीकरण व लाइसेंस अस्पताल संचालन के लिए 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मेरठ के आनंद हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने सीएमओ शामली को जिले के सभी नर्सिंग होम, अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, पैथोलॉजी सेंटर व मेडिकल स्टोर लाइसेंस और पंजीकरण की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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