{"_id":"66df71078e7801a9750f6224","slug":"man-guilty-of-murderous-attack-sentenced-to-eight-years-imprisonment-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-126806-2024-09-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: जानलेवा हमले के दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: जानलेवा हमले के दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा
Tue, 10 Sep 2024 03:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Tue, 10 Sep 2024 03:34 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
शाहजहांपुर। नवम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने जानलेवा हमले के एक मुकदमे में दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव बरेंग निवासी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्हाेंने बताया था कि उसके बेटे महिपाल से गांव का वीरपाल चुनाव को लेकर रंजिश मानता था। 22 अप्रैल 2011 को दोपहर साढ़े तीन बजे महिपाल पर वीरपाल ने तमंचे से गोली चला दी। पैर में गोली लगने से महिपाल घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने वीरपाल के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने वीरपाल को दोषी पाया। उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव बरेंग निवासी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्हाेंने बताया था कि उसके बेटे महिपाल से गांव का वीरपाल चुनाव को लेकर रंजिश मानता था। 22 अप्रैल 2011 को दोपहर साढ़े तीन बजे महिपाल पर वीरपाल ने तमंचे से गोली चला दी। पैर में गोली लगने से महिपाल घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने वीरपाल के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने वीरपाल को दोषी पाया। उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन