फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Life imprisonment for the murder of four brothers

हत्या के मामले में चार भाइयों को आजीवन कैद

Mon, 30 Jan 2017 11:36 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर Updated Mon, 30 Jan 2017 11:36 PM IST
विज्ञापन
वर्ष 2012 में मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव सिंगहा यूसुफपुर में राजनीतिक रंजिश में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शाहिद रजा ने सोमवार को चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चारों पर जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 मार्च, 2012 को सर्वेश त्रिवेदी के गांव सिंगहा यूसुफपुर में देवस्थान पर कथा चल रही थी। शाम को साढ़े पांच बजे आरती होने वाली थी। इसी दौरान गांव का रामदेव दुबे अपने भाई मुनीश कुमार, संतकुमार उर्फ पप्पू और सुखदेव उर्फ भुल्लू के साथ वहां पहुंचा। इन सभी के पास तमंचे, कांता व लाठियां थीं। इन लोगों ने राजनीतिक रंजिश में सर्वेश के पिता चंद्रप्रकाश को पकड़ लिया। रामदेव ने तमंचे से फायर कर दिया। इससे चंद्रप्रकाश वहीं गिर गए। सर्वेश उन्हें अस्पताल ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। सर्वेश की तहरीर पर चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 323, 324 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सरकारी वकील सुनील सिंह द्वारा पेश गवाहों के बयान और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों केे  दृष्टिगत अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों भाइयों को चंद्रप्रकाश की हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजावीन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी रामदेव दुबे, संत कुमार उर्फ पप्पू पर 15-15 हजार रुपये और मुनीश कुमार तथा सुखदेव उर्फ भुल्लू पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed