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हत्या के मामले में चार भाइयों को आजीवन कैद
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
Updated Mon, 30 Jan 2017 11:36 PM IST
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वर्ष 2012 में मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव सिंगहा यूसुफपुर में राजनीतिक रंजिश में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शाहिद रजा ने सोमवार को चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चारों पर जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 मार्च, 2012 को सर्वेश त्रिवेदी के गांव सिंगहा यूसुफपुर में देवस्थान पर कथा चल रही थी। शाम को साढ़े पांच बजे आरती होने वाली थी। इसी दौरान गांव का रामदेव दुबे अपने भाई मुनीश कुमार, संतकुमार उर्फ पप्पू और सुखदेव उर्फ भुल्लू के साथ वहां पहुंचा। इन सभी के पास तमंचे, कांता व लाठियां थीं। इन लोगों ने राजनीतिक रंजिश में सर्वेश के पिता चंद्रप्रकाश को पकड़ लिया। रामदेव ने तमंचे से फायर कर दिया। इससे चंद्रप्रकाश वहीं गिर गए। सर्वेश उन्हें अस्पताल ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। सर्वेश की तहरीर पर चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 323, 324 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सरकारी वकील सुनील सिंह द्वारा पेश गवाहों के बयान और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों केे दृष्टिगत अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों भाइयों को चंद्रप्रकाश की हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजावीन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी रामदेव दुबे, संत कुमार उर्फ पप्पू पर 15-15 हजार रुपये और मुनीश कुमार तथा सुखदेव उर्फ भुल्लू पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना किया।
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