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फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनाने वाले की जमानत मंजूर

Tue, 20 Jan 2015 12:02 AM IST
शाहजहांपुर
शाहजहांपुर Updated Tue, 20 Jan 2015 12:02 AM IST
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asharam rape case
आसाराम प्रकरण की पीड़िता का फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोपी सेंट बीएन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक संत किशोर त्रिपाठी की जमानत याचिका सोमवार को जिला जज की अदालत में स्वीकार कर ली गई।
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पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में नामजद त्रिपाठी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में उनका कहना था कि आनंदपुरम् निवासी त्रिपाठी एक दिन उनके घर आए। अपनी एजेंसी को खतरे में बताते हुए उन्होंने एक बीमा पॉलिसी लेने को कहा। उनकी बात पर यकीन करके त्रिपाठी के द्वारा दिए एक फार्म पर उनकी पत्नी ने दस्तखत कर दिए। त्रिपाठी ने कहा कि फार्म वे खुद भर लेंगे। जब बीमा पॉलिसी आई तब उसमें उनकी पुत्री का नाम था, जिस पर एक जुलाई 1994 जन्मतिथि दर्शाई गई थी। बाद में इसी पॉलिसी के आधार पर प्रबंधक ने आसाराम के गुर्गों को अपनी ओर से प्रमाण पत्र जारी कर दिया था।
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निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद जिला जज इफाकत अली खां ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए संत किशोर त्रिपाठी को धोखाधड़ी, फर्जी कागजात तैयार करने आदि की धाराओं के इस मामले में तीस-तीस हजार रुपये के बंध पत्र दाखिल करने को कहा।
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