फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Chinmayanand got relief from High Court

चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से मिली राहत

Sat, 24 Sep 2022 01:01 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 Sep 2022 01:01 AM IST
सार

उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने 2011 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता फिरोज हसन खां ने बताया कि इस कार्रवाई के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की थी। अधिवक्ता ने बताया कि उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शाहजहांपुर एसीजेएम (तृतीय) एमपी-एमएलए कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि निर्णय आने तक गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया को शिथिल रखा जाए।

विज्ञापन
Chinmayanand got relief from High Court
स्वामी चिन्मयानंद - फोटो : SHAHJAHANPUR

विस्तार

शाहजहांपुर। शिष्या से दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट ने राहत दी है। उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।
विज्ञापन

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने 2011 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। पीड़िता के आपत्ति जताने पर अदालत ने पत्र खारिज कर दिया था। साथ ही जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। एमपीएमएल कोर्ट/एसीजेएम तृतीय ने अदालत में हाजिर न होने पर चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
विज्ञापन

स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता फिरोज हसन खां ने बताया कि इस कार्रवाई के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय में निर्णय सुरक्षित है। अधिवक्ता ने बताया कि उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शाहजहांपुर एसीजेएम (तृतीय) एमपी-एमएलए कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि निर्णय आने तक गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया को शिथिल रखा जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed