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Shahjahanpur News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Sat, 19 Sep 2026 01:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:13 AM IST
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Four-year imprisonment for person convicted of molesting a minor.
शाहजहांपुर। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने चार वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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15 जुलाई 2018 को वादी ने कांट थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी दौरान ग्राम बनकटा बबौरी निवासी श्याम बाबू घर में आया और उसके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर गाली-गलौज भी की गई। तहरीर के आधार पर कांट पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान उपलब्ध भौतिक और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-42 ने श्याम बाबू को चार वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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