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डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज
Updated Thu, 21 Sep 2017 10:39 PM IST
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हैंसर (संतकबीरनगर)। क्षेत्र के गायघाट गांव के कोटेदार व पिकअप चालक तथा मालिक के खिलाफ डीएम के आदेश पर पुलिस ने गुरुवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस शुरू कर दी है।
18 सितबंर को अनाज लादकर जा रही पिकअप को गायघाट गांव के लोगो ने पकड कर पुलिस के हवाले कर दिया था। गांव वालों का आरोप था कि उनके गांव का कोटेदार सरकारी अनाज लादकर काला बाजारी करने के लिए ले जा रहा था। जिसे पकड लिया गया और मौके पर पुलिस को सूचना देकर बुलाने के बाद अनाज समेत गाडी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में कारवाई नही की तो बुधवार को प्रधान रामनयन के नेतृत्व में गायघाट के लोग डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके कार्रवाई किए जाने की मांग किए। जिस पर डीएम ने धनघटा पुलिस को कोटेदार के विरुद्व मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। एसओ प्रदीप सिंह ने बताया कि गायघाट के कोटेदार टिकोरी यादव पिकअप मालिक रामअचल व चालक संदीप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करके मामले का जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। विवेचना से जो तथ्य सामने आएगा,उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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18 सितबंर को अनाज लादकर जा रही पिकअप को गायघाट गांव के लोगो ने पकड कर पुलिस के हवाले कर दिया था। गांव वालों का आरोप था कि उनके गांव का कोटेदार सरकारी अनाज लादकर काला बाजारी करने के लिए ले जा रहा था। जिसे पकड लिया गया और मौके पर पुलिस को सूचना देकर बुलाने के बाद अनाज समेत गाडी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में कारवाई नही की तो बुधवार को प्रधान रामनयन के नेतृत्व में गायघाट के लोग डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके कार्रवाई किए जाने की मांग किए। जिस पर डीएम ने धनघटा पुलिस को कोटेदार के विरुद्व मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। एसओ प्रदीप सिंह ने बताया कि गायघाट के कोटेदार टिकोरी यादव पिकअप मालिक रामअचल व चालक संदीप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करके मामले का जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। विवेचना से जो तथ्य सामने आएगा,उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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