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छात्रा की मौत के बाद जागा महकमा, लागू हुआ नो इंट्री
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सरैया बाईपास पर नो इंट्री का बोर्ड लगवाते टीएसआई।संवाद
- फोटो : KHALILABAD
छात्रा की मौत के बाद जागा महकमा, लागू हुआ नो इंट्री
विधियानी के पास छात्रा की हादसे में हो गई थी मौत
संतकबीरनगर। एचआरपीजी कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा की एक अक्तूबर को शहर के विधियानी के पास ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। छात्र नेताओं ने धरना देकर विधियानी रोड को नो इंट्री घोषित करने की मांग की थी। मंगलवार को एसपी ने आदेश जारी कर विधियानी मार्ग को नो इंट्री घोषित कर दिया।
शहर में वैसे सुबह आठ से रात आठ बजे तक नो इंट्री है। इस दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। बाहर से आने वाले बड़े वाहनों को तितौवा रेलवे क्रॉसिंग से विधियानी होते हुए धनघटा तक तरफ भेजा जाता है। उस मार्ग पर नो इंट्री लागू नहीं है। एक अक्तूबर को एचआरपीजी कॉलेज की एक छात्रा ट्रक की चपेट में आ गई थी। इसके बाद छात्र नेताओं ने धरना-प्रदर्शन किया और उस मार्ग को नो इंट्री घोषित करने की मांग की थी।
प्रभारी यातायात बृजेश कुमार यादव ने बताया कि विद्यालय के समय में विधियानी मार्ग को नो इंट्री जोन घोषित किया गया है। सुबह आठ से 11 बजे तक तथा दोपहर दो से शाम पांच बजे तक विधियानी तिराहा से रेलवे स्टेशन होकर सरैया बाईपास जाने वाले सभी भारी वाहन ( मरजेंसी वाहन को छोड़कर) पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। नौ इंट्री का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की समस्त धाराओं के साथ-साथ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अधीन दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि विधियानी मोड़ और एचआरपीजी कॉलेज के हाईवे पर इस संबंध में नो इंट्री का बोर्ड भी लगा दिया गया है।
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विधियानी के पास छात्रा की हादसे में हो गई थी मौत
संतकबीरनगर। एचआरपीजी कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा की एक अक्तूबर को शहर के विधियानी के पास ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। छात्र नेताओं ने धरना देकर विधियानी रोड को नो इंट्री घोषित करने की मांग की थी। मंगलवार को एसपी ने आदेश जारी कर विधियानी मार्ग को नो इंट्री घोषित कर दिया।
शहर में वैसे सुबह आठ से रात आठ बजे तक नो इंट्री है। इस दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। बाहर से आने वाले बड़े वाहनों को तितौवा रेलवे क्रॉसिंग से विधियानी होते हुए धनघटा तक तरफ भेजा जाता है। उस मार्ग पर नो इंट्री लागू नहीं है। एक अक्तूबर को एचआरपीजी कॉलेज की एक छात्रा ट्रक की चपेट में आ गई थी। इसके बाद छात्र नेताओं ने धरना-प्रदर्शन किया और उस मार्ग को नो इंट्री घोषित करने की मांग की थी।
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प्रभारी यातायात बृजेश कुमार यादव ने बताया कि विद्यालय के समय में विधियानी मार्ग को नो इंट्री जोन घोषित किया गया है। सुबह आठ से 11 बजे तक तथा दोपहर दो से शाम पांच बजे तक विधियानी तिराहा से रेलवे स्टेशन होकर सरैया बाईपास जाने वाले सभी भारी वाहन ( मरजेंसी वाहन को छोड़कर) पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। नौ इंट्री का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की समस्त धाराओं के साथ-साथ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अधीन दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि विधियानी मोड़ और एचआरपीजी कॉलेज के हाईवे पर इस संबंध में नो इंट्री का बोर्ड भी लगा दिया गया है।
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