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Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को दो साल की सजा

Sat, 17 Oct 2026 12:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:13 AM IST
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Accused sentenced to two years in jail in attempt to murder case
संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र में समोसे के रुपये मांगने पर दुकानदार पर हवाई फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने दोषी को दो साल के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
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धनघटा थाना क्षेत्र के नटवावर गांव निवासी राजेश यादव की दुकान पर कोड़इचा गांव निवासी अतुल सिंह समोसा लेने आया था। समोसे के रुपये मांगने पर उसने हवाई फायरिंग कर दी थी। राजेश यादव ने आरोपी के खिलाफ धनघटा थाने में हत्या के प्रयास, गाली-गलौज करने और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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उपनिरीक्षक घनश्याम शर्मा ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 307 में जेल में बिताई गई अवधि और 300 रुपये अर्थदंड, धारा 506 में जेल में बिताई गई अवधि और 100 रुपये अर्थदंड तथा धारा 504 में दो साल के कारावास और 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अलग-अलग धाराओं में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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