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Sambhal News: हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास
Fri, 15 Mar 2024 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 15 Mar 2024 02:23 AM IST
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चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने दो साल पुराने ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित ने बताया कि संभल थाने में एक तहरीर अलेहदादपुर बिलारी के रहने वाले विमल ने दी। जिसमें उसने बताया कि 29 मार्च 2021 को वह और उसका भाई रवि अपने ससुराल थाना संभल के गांव भवानीपुर होली मिलने गए थे। होली मिलने के बाद वह अपने गांव वापस आ गया। परंतु उसका भाई रवि ससुराल में रुक गया था। भाई का प्रेम प्रसंग उसकी ससुराल में पड़ोसी अमरजीत की बेटी के साथ चल रहा था। जिसकी शिकायत आरोपी अमरजीत ने वादी से भी की। 30 मार्च 2021 की सुबह वादी के साले का फोन आया। जिसमें बताया कि वादी का भाई एक बजे अपनी प्रेमिका से मिलने आरोपी की छत पर गया था। तभी दोनों आरोपियों ने रवि के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। शव को बाइक पर लादकर खेत में फेंक दिया है। इस घटना की रिपोर्ट 30 मार्च 2021 को थाना संभल में दर्ज हुई। पुलिस ने जांचकर आरोपी अमरजीत व उसकी पत्नी सुनीता के विरुद्ध न्यायालय में हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय में हुई। यहां न्यायालय ने आरोपी दंपती को दोषी करार दिया। इस जुर्म के लिए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित ने बताया कि संभल थाने में एक तहरीर अलेहदादपुर बिलारी के रहने वाले विमल ने दी। जिसमें उसने बताया कि 29 मार्च 2021 को वह और उसका भाई रवि अपने ससुराल थाना संभल के गांव भवानीपुर होली मिलने गए थे। होली मिलने के बाद वह अपने गांव वापस आ गया। परंतु उसका भाई रवि ससुराल में रुक गया था। भाई का प्रेम प्रसंग उसकी ससुराल में पड़ोसी अमरजीत की बेटी के साथ चल रहा था। जिसकी शिकायत आरोपी अमरजीत ने वादी से भी की। 30 मार्च 2021 की सुबह वादी के साले का फोन आया। जिसमें बताया कि वादी का भाई एक बजे अपनी प्रेमिका से मिलने आरोपी की छत पर गया था। तभी दोनों आरोपियों ने रवि के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। शव को बाइक पर लादकर खेत में फेंक दिया है। इस घटना की रिपोर्ट 30 मार्च 2021 को थाना संभल में दर्ज हुई। पुलिस ने जांचकर आरोपी अमरजीत व उसकी पत्नी सुनीता के विरुद्ध न्यायालय में हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय में हुई। यहां न्यायालय ने आरोपी दंपती को दोषी करार दिया। इस जुर्म के लिए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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