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बिजनौर के सांसद गिरीश चंद्र आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषमुक्त

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 12:16 AM IST
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Bijnor MP Girish Chandra acquitted in code of conduct violation case
चंदौसी (संभल)। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बिजनौर के सांसद गिरीश चंद्र को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। यह फैसला दस वर्षों के बाद आया है। मंगलवार को पीठासीन अधिकारी निर्भय नारायण राय ने यह फैसला सुनाया।
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उनके अधिवक्ता ने बताया कि 31 दिसंबर 2011 को उस समय विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी बसपा नेता गिरीश चंद्र ने गांव जनैटा में समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम ने थाना बनियाठेर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में साक्ष्य नहीं मिले और अपराध नहीं पाया गया। इसके चलते संदेह जताते हुए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्य नहीं थे। इसलिए स्पेशल कोर्ट ने उन्हेें दोषमुक्त किया है। एडीजीसी हरीश कुमार सैनी ने बताया कि गवाह सही जानकारी नहीं दे सके और साक्ष्य भी पूरे नहीं थे। इसलिए राहत मिली है।
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