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दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या में तीन लोगों को आजीवन कारावास
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Three people life imprisonment for killing teenager after rape
सहारनपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी को 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कुतुबशेर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पांच जनवरी 2016 को घर के बाहर खेल रही 11 वर्षीय बालिका अचानक लापता हो गई थी। किशोरी का शव अंबाला रोड स्थित चोपड़ा फार्म हाउस के पास से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद आंबेडकर कॉलोनी निवासी इंद्रजीत, शिवकुमार, धर्मवीर को दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता की न्यायालय में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर तीनों को हत्या एवं दुष्कर्म का दोषी पाया। तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ प्रत्येक को 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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कुतुबशेर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पांच जनवरी 2016 को घर के बाहर खेल रही 11 वर्षीय बालिका अचानक लापता हो गई थी। किशोरी का शव अंबाला रोड स्थित चोपड़ा फार्म हाउस के पास से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद आंबेडकर कॉलोनी निवासी इंद्रजीत, शिवकुमार, धर्मवीर को दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता की न्यायालय में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर तीनों को हत्या एवं दुष्कर्म का दोषी पाया। तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ प्रत्येक को 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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