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लाइसेंसी दुकान से अवैध शराब बेचने वालों पर लगेगी रासुका
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सहारनपुर। शराब की लाइसेंसी दुकानों से अवैध और मिलावटी शराब बेचने वालों पर अब रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि दुकान पर अवैध या मिलावटी शराब मिलने पर विक्रेता के साथ ही अनुज्ञापी पर भी रासुका लगेगा और अनुज्ञापी की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। दुकान पर कार्यरत विक्रेता के हर कार्य के लिए अनुज्ञापी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान डीएम अखिलेश सिंह ने अनुज्ञापियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त अनुज्ञापी अपनी दुकान नियमित रूप से चेक करते रहें। विक्रेता द्वारा कोई भी अनियमितता बरती जाती है तो अनुज्ञापी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए अनुज्ञापी की जिम्मेदारी है कि दुकान पर विक्रेता रखने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी कर लें और आबकारी विभाग को भी उपलब्ध कराएं। डीएम ने कहा कि रात्रि में दुकान के अंदर रुकने वाले विक्रेताओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। मदिरा दुकान से संबंधित कैंटीन पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखी जाए। खाली पव्वों का शराब की रीफिलिंग में प्रयोग होने से रोकने के लिए खाली पव्वों को कबाड़ी को बेचने से पूर्व इनको काटा जाए। उन्होंने कहा कि अनुमोदित विक्रेता के स्थान पर उसका अन्य कोई संबंधी शराब का विक्रय ना कर रहा हो। विक्रेता का पुलिस सत्यापन कराना भी अनिवार्य है तथा शपथपत्र भी लिया जाए। बैठक में आबकारी उपायुक्त सुनील मिश्रा, सीओ द्वितीय दुर्गा प्रसाद तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी वरुण कुमार तथा जनपद के समस्त शराब अनुज्ञापी मौजूद रहे।
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शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान डीएम अखिलेश सिंह ने अनुज्ञापियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त अनुज्ञापी अपनी दुकान नियमित रूप से चेक करते रहें। विक्रेता द्वारा कोई भी अनियमितता बरती जाती है तो अनुज्ञापी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए अनुज्ञापी की जिम्मेदारी है कि दुकान पर विक्रेता रखने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी कर लें और आबकारी विभाग को भी उपलब्ध कराएं। डीएम ने कहा कि रात्रि में दुकान के अंदर रुकने वाले विक्रेताओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। मदिरा दुकान से संबंधित कैंटीन पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखी जाए। खाली पव्वों का शराब की रीफिलिंग में प्रयोग होने से रोकने के लिए खाली पव्वों को कबाड़ी को बेचने से पूर्व इनको काटा जाए। उन्होंने कहा कि अनुमोदित विक्रेता के स्थान पर उसका अन्य कोई संबंधी शराब का विक्रय ना कर रहा हो। विक्रेता का पुलिस सत्यापन कराना भी अनिवार्य है तथा शपथपत्र भी लिया जाए। बैठक में आबकारी उपायुक्त सुनील मिश्रा, सीओ द्वितीय दुर्गा प्रसाद तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी वरुण कुमार तथा जनपद के समस्त शराब अनुज्ञापी मौजूद रहे।
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