फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Seven years imprisonment for the person who trafficked the teenager

Saharanpur News: किशोरी की खरीद फरोख्त करने वाले को सात साल की सजा

Wed, 04 Jan 2023 10:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jan 2023 10:45 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for the person who trafficked the teenager
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

सहारनपुर। अदालत ने नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त में दोषी पाए जाने पर ग्राम नरहेड़ा थाना नकुड़ निवासी सतपाल को सात साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 14 अप्रैल 2014 को थाना गंगोह पर किसी ग्रामीण ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को बेचने के लिए लाए हैं, जो गांधीनगर में गोगा म्हाड़ी के पास खड़े हैं। वह लड़की की खरीद फरोख्त की बात कर रहे है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर भाग गए। पुलिस ने मौके से लड़की को भी बरामद किया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना उपरांत ग्राम नरहेड़ा निवासी सतपाल, ग्राम खैरसाल थाना गंगोह निवासी मानसिंह व ग्राम कच्ची गढ़ी पुख़्ता जिला शामली निवासी अनिल के खिलाफ खरीद फरोख्त, अपहरण, दुष्कर्म और 4/5 पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडे ने ग्राम नरहेड़ा निवासी सतपाल को दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अनिल कुमार को दोष मुक्त कर दिया। मानसिंह की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed