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Saharanpur News: किशोरी की खरीद फरोख्त करने वाले को सात साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अदालत ने नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त में दोषी पाए जाने पर ग्राम नरहेड़ा थाना नकुड़ निवासी सतपाल को सात साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 14 अप्रैल 2014 को थाना गंगोह पर किसी ग्रामीण ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को बेचने के लिए लाए हैं, जो गांधीनगर में गोगा म्हाड़ी के पास खड़े हैं। वह लड़की की खरीद फरोख्त की बात कर रहे है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर भाग गए। पुलिस ने मौके से लड़की को भी बरामद किया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना उपरांत ग्राम नरहेड़ा निवासी सतपाल, ग्राम खैरसाल थाना गंगोह निवासी मानसिंह व ग्राम कच्ची गढ़ी पुख़्ता जिला शामली निवासी अनिल के खिलाफ खरीद फरोख्त, अपहरण, दुष्कर्म और 4/5 पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडे ने ग्राम नरहेड़ा निवासी सतपाल को दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अनिल कुमार को दोष मुक्त कर दिया। मानसिंह की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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सहारनपुर। अदालत ने नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त में दोषी पाए जाने पर ग्राम नरहेड़ा थाना नकुड़ निवासी सतपाल को सात साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 14 अप्रैल 2014 को थाना गंगोह पर किसी ग्रामीण ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को बेचने के लिए लाए हैं, जो गांधीनगर में गोगा म्हाड़ी के पास खड़े हैं। वह लड़की की खरीद फरोख्त की बात कर रहे है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर भाग गए। पुलिस ने मौके से लड़की को भी बरामद किया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना उपरांत ग्राम नरहेड़ा निवासी सतपाल, ग्राम खैरसाल थाना गंगोह निवासी मानसिंह व ग्राम कच्ची गढ़ी पुख़्ता जिला शामली निवासी अनिल के खिलाफ खरीद फरोख्त, अपहरण, दुष्कर्म और 4/5 पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडे ने ग्राम नरहेड़ा निवासी सतपाल को दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अनिल कुमार को दोष मुक्त कर दिया। मानसिंह की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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