फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: High court has given relief to sons including mining mafia Haji Iqbal in gangster case

UP: खनन माफिया हाजी इकबाल समेत बेटों को इस मामले में राहत, पुलिस नहीं कर सकेगी गिरफ्तार, जानें हाईकोर्ट का आदेश

Mon, 16 May 2022 11:53 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 16 May 2022 11:53 PM IST
सार

खनन माफिया हाजी इकबाल को एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस इस मामले में हाजी इकबाल और उसके बेटों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

विज्ञापन
Saharanpur: High court has given relief to sons including mining mafia Haji Iqbal in gangster case
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके बेटों को मिर्जापुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में ही कुछ राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दो माह तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है, यानी पुलिस इस मुकदमे में हाजी इकबाल और उनके बाकी तीन बेटों को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही कोर्ट से इस मुकदमे में नोटिस जारी करा सकती है, मगर अन्य मुकदमों में पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर सकती है।

विज्ञापन


मिर्जापुर थाने में पुलिस की ओर से हाजी इकबाल और उसके चारो बेटों के अलावा नौकर नसीम आदि के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन हाजी इकबाल और उनके नौकर नसीम समेत अन्य लोगों के नाम की गई 174 बेनामी संपत्ति कुर्क कर उन पर कब्जा कर चुकी है। ये बेनामी संपत्ति 128 करोड़ की बताई गई है। पुलिस हाजी इकबाल के नौकर नसीम और बेटे अलीशान को भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
विज्ञापन


यह भी पढेंः  Murder: खाकी पर सवाल, क्यों नहीं हुई गंभीरता से जांच? एलानिया मर्डर से उजड़ गया परिवार, एक साल पहले हुई थी शादी
विज्ञापन
विज्ञापन


गैंगस्टर एक्ट के इसी मुकदमे के खिलाफ हाजी इकबाल और उनके बेटों की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल करने भी स्वतंत्रता दी है। इसके साथ ही उनके खिलाफ दो माह तक इस मुकदमे में दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाई है।

सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर ने बताया कि पुलिस गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही कोर्ट से कोई नोटिस जारी करा सकती है, मगर यदि आरोपी अन्य मुकदमों में वांछित है, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर सकती है।

वहीं, एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि हाजी इकबाल और उनके बेटे गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य कई मामलों में वांछित हैं, उन मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।

यह भी पढेंः PHOTOS: डूब गई चार जिंदगियां, रिश्तेदारी में घूमने आया था सिपाही, मौत ने मारा झपट्टा, गहरे पानी में समाए तीन और युवक

हाईकोर्ट में अपील की जाएगी
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने हाजी इकबाल और उनके बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दो माह तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। इस संबंध में एसएसपी आकाश तोमर ने यह भी बताया कि दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के निर्णय को लेकर शासन की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed