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UP: पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, याचिका हुई खारिज, अब बढ़ेंगी और मुश्किलें

Mon, 18 Jul 2022 08:41 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 18 Jul 2022 08:41 PM IST
सार

पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हाजी इकबाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में हाजी इकबाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी।

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High Court dismisses petition of former MLC Haji Iqbal of Saharanpur
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।

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हाजी इकबाल उर्फ बाला ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका की सुनवाई के उपरांत न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व उमेश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।
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यह भी पढ़ें: Police raid: कई राज्यों में सिंडिकेट कैसिनो का अरबों का धंधा, लग्जरी कारों से रिसॉर्ट आते थे आरोपी, युवतियों को मिलते थे 10 हजार रुपये
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बता दें कि दो सप्ताह पहले महिला थाने पर मिर्जापुर क्षेत्र की एक पीड़ित किशोरी ने हाजी इकबाल उसके भाई महमूद अली पर दुष्कर्म और उसके चार लड़कों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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