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Saharanpur: हाजी इकबाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Mon, 30 Jan 2023 08:20 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Mon, 30 Jan 2023 08:20 PM IST
सार
Saharanpur News : हाईकोर्ट ने 50 हजार के इनामी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, भाई महमूद अली और बेटों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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हाजी इकबाल और बेटा जावेद।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
सहारनपुर में 50 हजार के इनामी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली एवं बेटों के खिलाफ दर्ज डकैती के मामले में हाजी इकबाल की अग्रिम जमानत और मामला खत्म करने को डाली गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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सोमवार को हाईकोर्ट ने दोनों याचिका खारिज कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक, हाजी इकबाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत और डकैती का मामला खत्म करने की याचिका डाली थी। जिनको सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। थाना मिर्जापुर इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित ने इसकी पुष्टि की है।
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वहीं, बता दें कि हाजी इकबाल फरार चल रहा है, जबकि उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और बेटों को पुलिस विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
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यह था मामला
हरियाणा के जगाधरी निवासी बलराज सेठी ने 10 जनवरी को थाना मिर्जापुर में दर्ज कराए मामले में बताया था कि उससे हाजी इकबाल ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी में काम कराया था, जिसका पैसा नहीं दिया गया है। पैसों का तकादा करने पर उसे धमकी दी गई। आरोपियों ने उसे बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही उसका माल भी हड़प लिया एवं मारपीट की। पीड़ित ने पूर्व एमएलसी व खनन माफिया हाजी इकबाल, उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली, इकबाल के पुत्र वाजिद, जावेद, अलीशान, अफजाल सहित एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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