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Saharanpur News: सर्किल रेट में इस वर्ष बढ़ोतरी के आसार बेहद कम
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- पिछले वर्ष ही खेती से लेकर आवासीय दर में हुई थी 20 फीसदी की वृद्धि
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। इस वर्ष अभी तक जिले में नए सर्किल रेट जारी नहीं हुए हैं। इस वर्ष सर्किल रेट में वृद्धि के आसार बेहद कम है। पिछले वर्ष एक मई से जिलेभर में सर्किल रेट लागू किए गए थे। इनमें आवासीय से लेकर कृषि भूमि की दर में औसतन 20 फीसदी की वृद्धि हुई थी। शासन ने इस वर्ष से नए मानकों पर सर्किल रेट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इन नए 60 किस्म के मानकों में सर्किल रेट निर्धारित किए जा रहे हैं। इसमें परेशानी भी हो रही है। नई व्यवस्था का मकसद संपत्ति पंजीकरण के दौरान स्टांप शुल्क निर्धारण में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है। प्रदेश में हर जिले में सर्किल रेट तय करने के तरीके अलग-अलग हैं। इससे भ्रम और असमानता की स्थिति बनती है। नए प्रारूप में इसे समाप्त करने की मंशा है। कई मानक जोड़े गए हैं। मसलन यदि किसी प्लाॅट के आस-पास एक से अधिक पक्की सड़कें हैं, तो सबसे अधिक दर वाली सड़क के आधार पर मूल्यांकन करना होगा, साथ ही मकान की कुल कीमत में 15 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रस्तावित था।
इसी तरह यदि किसी प्लॉट या घर के सामने पार्क है तो दस फीसदी दर अधिक रहेगी। यदि दोनों स्थितियां एक साथ हैं तो कुल मूल्य का 25 फीसदी अधिक का प्रावधान है। नए मानक में सड़क का प्रारूप भी स्पष्ट किया गया है। इसमें डामरीकृत, सीसी, इंटरलाॅकिंग या खड़ंजा मार्ग को ही सड़क माना गया, कच्चे रास्ते शामिल नहीं किए गए हैं। इसमें तीन मीटर, तीन से छह मीटर, छह से नौ मीटर चौड़ी सड़क के लिए अलग-अलग दर प्रस्तावित करने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि इस वर्ष सर्किल रेट में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
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- वर्जन
सर्किल रेट निर्धारित की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही जिलेभर में सर्किल रेट की सूची जारी की जाएगी। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में हैं। - बृजेश एस चौधरी, एआईजी स्टांप
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। इस वर्ष अभी तक जिले में नए सर्किल रेट जारी नहीं हुए हैं। इस वर्ष सर्किल रेट में वृद्धि के आसार बेहद कम है। पिछले वर्ष एक मई से जिलेभर में सर्किल रेट लागू किए गए थे। इनमें आवासीय से लेकर कृषि भूमि की दर में औसतन 20 फीसदी की वृद्धि हुई थी। शासन ने इस वर्ष से नए मानकों पर सर्किल रेट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इन नए 60 किस्म के मानकों में सर्किल रेट निर्धारित किए जा रहे हैं। इसमें परेशानी भी हो रही है। नई व्यवस्था का मकसद संपत्ति पंजीकरण के दौरान स्टांप शुल्क निर्धारण में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है। प्रदेश में हर जिले में सर्किल रेट तय करने के तरीके अलग-अलग हैं। इससे भ्रम और असमानता की स्थिति बनती है। नए प्रारूप में इसे समाप्त करने की मंशा है। कई मानक जोड़े गए हैं। मसलन यदि किसी प्लाॅट के आस-पास एक से अधिक पक्की सड़कें हैं, तो सबसे अधिक दर वाली सड़क के आधार पर मूल्यांकन करना होगा, साथ ही मकान की कुल कीमत में 15 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रस्तावित था।
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इसी तरह यदि किसी प्लॉट या घर के सामने पार्क है तो दस फीसदी दर अधिक रहेगी। यदि दोनों स्थितियां एक साथ हैं तो कुल मूल्य का 25 फीसदी अधिक का प्रावधान है। नए मानक में सड़क का प्रारूप भी स्पष्ट किया गया है। इसमें डामरीकृत, सीसी, इंटरलाॅकिंग या खड़ंजा मार्ग को ही सड़क माना गया, कच्चे रास्ते शामिल नहीं किए गए हैं। इसमें तीन मीटर, तीन से छह मीटर, छह से नौ मीटर चौड़ी सड़क के लिए अलग-अलग दर प्रस्तावित करने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि इस वर्ष सर्किल रेट में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
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- वर्जन
सर्किल रेट निर्धारित की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही जिलेभर में सर्किल रेट की सूची जारी की जाएगी। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में हैं। - बृजेश एस चौधरी, एआईजी स्टांप