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रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले की जमानत याचिका खारिज
Updated Wed, 10 Jan 2018 12:17 AM IST
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सहारनपुर। स्टेशन अधीक्षक को पत्र भेजकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने एवं न देने पर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
पुलिस ने ग्राम इस्लामपुर खासौली, थाना कांधला जिला शामली निवासी एवं वर्तमान में ग्राम कोटा थाना नांगल निवासी दीपक बैरागी को पुलिस ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दीपक बैरागी ने 6 सितंबर 2017 को सहारनपुर स्टेशन अधीक्षक एसपी सिंह को पत्र भेजकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम आरोपी ने खाते में जमा कराने के लिए कहा था। रंगदारी न देने पर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने एवं हरिद्वार की ओर जाने वाली ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी दी थी।
रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
दीपक बैरागी की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 में में जमानत याचिका की अपील दाखिल की गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील दी और जमानत पर रिहा करने की अपील की। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि उन्होंने इस जमानत याचिका का विरोध किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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पुलिस ने ग्राम इस्लामपुर खासौली, थाना कांधला जिला शामली निवासी एवं वर्तमान में ग्राम कोटा थाना नांगल निवासी दीपक बैरागी को पुलिस ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दीपक बैरागी ने 6 सितंबर 2017 को सहारनपुर स्टेशन अधीक्षक एसपी सिंह को पत्र भेजकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम आरोपी ने खाते में जमा कराने के लिए कहा था। रंगदारी न देने पर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने एवं हरिद्वार की ओर जाने वाली ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी दी थी।
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रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
दीपक बैरागी की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 में में जमानत याचिका की अपील दाखिल की गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील दी और जमानत पर रिहा करने की अपील की। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि उन्होंने इस जमानत याचिका का विरोध किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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