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आठ जुलाई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत
Updated Fri, 07 Jul 2017 12:31 AM IST
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आठ जुलाई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
सहारनपुर। जिला जज एवं जिला विद्यिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुशीला सिंह के निर्देशन में 8 जुलाई को द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, श्रम, विद्युत, भूमि अधिग्रहण आदि के वादों का सुलह समझौता कराकर निस्तारण कराया जाएगा। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज रविकांत और जिला विद्यिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज सुनील कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे वादकारी जिनका कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं तो आठ जुलाई को द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत मेें वाद को नियत कराकर निस्तारित करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, 138 पराक्रमय लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, एमएसी, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधित, सेवानिवृत्त से लाभों संबंधित, राजस्व वाद, अन्य सिविल वादों के साथ-साथ ऐसे वादों का जिनमें सुलह समझौता कराया जा सकता हो, का निस्तारण कराया जाएगा। सुनील कुमार सिंह ने बताया कि द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पूर्व बृहस्पतिवार को प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैंकों के लोन संबंधित, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकार से संबंधित मामलों के निस्तारण पर चर्चा की गई। बड़े मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखा गया है।
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सहारनपुर। जिला जज एवं जिला विद्यिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुशीला सिंह के निर्देशन में 8 जुलाई को द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, श्रम, विद्युत, भूमि अधिग्रहण आदि के वादों का सुलह समझौता कराकर निस्तारण कराया जाएगा। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज रविकांत और जिला विद्यिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज सुनील कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे वादकारी जिनका कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं तो आठ जुलाई को द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत मेें वाद को नियत कराकर निस्तारित करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, 138 पराक्रमय लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, एमएसी, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधित, सेवानिवृत्त से लाभों संबंधित, राजस्व वाद, अन्य सिविल वादों के साथ-साथ ऐसे वादों का जिनमें सुलह समझौता कराया जा सकता हो, का निस्तारण कराया जाएगा। सुनील कुमार सिंह ने बताया कि द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पूर्व बृहस्पतिवार को प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैंकों के लोन संबंधित, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकार से संबंधित मामलों के निस्तारण पर चर्चा की गई। बड़े मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखा गया है।