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यतीमखाना प्रकरण के एक मुकदमे में वादी ने दर्ज कराए बयान

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 11 Oct 2022 12:12 AM IST
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witness reached in yateemkhana isuue
रामपुर। यतीमखाना प्रकरण के एक मुकदमे में सोमवार को वादी कोर्ट पहुंचा। जहां उसने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 01 नवंबर को होगी।
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2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में भैेंस और बकरी चोरी के भी आरोप हैं।हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने 11 मार्च को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थ। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को एक मुकदमे के वादी सन्नू खां कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। जिरह अभी पूरी नहीं हुई है। अब इस मामले में की अगली सुनवाई 01 नवंबर को होगी। वहीं दूसरी ओर आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तिथि तय की है।
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