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पंचायत सहायकों के 680 पदों के लिए 10183 आवेदकों को हाईकोर्ट का झटका

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 23 Sep 2021 12:41 AM IST
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panchayat assistant issue in pending
रामपुर। जिले में पंचायत सहायकों के 680 पदों के लिए 10,183 युवाओं ने आवेदन किया है। लेकिन, अब इन युवाओं की तैनाती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही युवाओं के सपनों को गहरा झटका लगा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। लिहाजा, माना जा रहा है कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी।
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पंचायत राज विभाग की ओर से ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिले की 680 ग्राम पंचायतों में निर्धारित पदों के सापेक्ष 10183 लोगों ने दावेदारी जताई है। हालांकि, यह चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर होगी, जहां हर गांव ही अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आवेदक का प्रार्थना पत्र सिर्फ उसकी ग्राम पंचायत में ही वैद्य माना जाएगा। मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पर आने वाले युवा का चयन हो जाएगा। इसके बाद ये युवा पंचायत सहायक के रूप में अपने गांव के ग्रामीणों को सेवा देना शुरू कर देते। मसलन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी आदि सेवाएं गांव में ही मिल सकती थीं।
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अब इस पर हाईकोर्ट से ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट ने पंचायत सहायकों की तैनाती पर रोक लगा दी है। दरअसल, कुछ लोगों ने पंचायत सहायकों की तैनाती को लेकर जारी शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती थी। जिसमें कई मुद्दे उठाए गए थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत सहायकों की तैनाती पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि, पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप इसमें बदलाव हो सकता है। ऐसे में गांवों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की आस को तगड़ा झटका लगा है।
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मिनी सचिवालय होता पंचायत सहायकों का दफ्तर
पंचायत सहायकों का दफ्तर गांवों में बने मिली सचिवालय होते। इसके लिए अधिकांश ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय बनकर तैयार हो गए हैं। इन मिनी सचिवालयों में ग्रामीणों के कामकाज होने थे, लेकिन पंचायत सहायकों को तैनाती न मिलने की वजह से ग्रामीणों को सरकार की इस सुविधा से कुछ दिन के लिए और वंचित रहना पड़ सकता है।

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पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके लिए जो नियम तय किए गए हैं, उसी के तहत चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के आदेेेशों के अनुरूप ही पंचायत सहायकों को तैनाती दी जाएगी।
- दुर्गा प्रसाद तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, रामपुर
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