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रामपुर: युवक को गोलियों से भूनने के मामले में तीन भाइयों समेत पांच को उम्रकैद, पांचों पर 52-52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Wed, 04 Aug 2021 09:38 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 04 Aug 2021 09:38 PM IST
सार
शाहबाद में नौ साल पहले स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ग्रामीण को गोलियों से भून देने के मामले में अदालत ने रुस्तमपुर गांव निवासी देवेंद्र व उसके भाई शिव कुमार उर्फ भूरा, विनोद सिंह व चाचा विजय पाल तथा एक अन्य सत्यपाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर 52-52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
रामपुर के शाहबाद में नौ साल पहले स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ग्रामीण को गोलियों से भून देने के मामले में कोर्ट ने तीन भाइयों समेत पांच लोगों को उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा पाने वालों में तीन भाइयों का एक चाचा भी है।
हत्या की यह वारदात शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव में 15 अगस्त 2012 की है। रुस्तमपुर निवासी विशन सिंह और विजय पाल के बीच रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के तहत विशन सिंह को गांव के खेत पर घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिससे विशन सिंह की मौत हो गई थी।
मृतक के भाई केवल चंद्र की ओर से विजय पाल समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान एडीजीसी सीमा राणा ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए।
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साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को रंजिश में फंसाया गया है। एडीजीसी के अनुसार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने रुस्तमपुर गांव निवासी देवेंद्र व उसके भाई शिव कुमार उर्फ भूरा, विनोद सिंह व चाचा विजय पाल तथा एक अन्य सत्यपाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर 52-52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से दो लाख रुपये मृतक के वारिस को देने के आदेश दिए गए हैं।
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हत्या की यह वारदात शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव में 15 अगस्त 2012 की है। रुस्तमपुर निवासी विशन सिंह और विजय पाल के बीच रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के तहत विशन सिंह को गांव के खेत पर घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिससे विशन सिंह की मौत हो गई थी।
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मृतक के भाई केवल चंद्र की ओर से विजय पाल समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान एडीजीसी सीमा राणा ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए।
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साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को रंजिश में फंसाया गया है। एडीजीसी के अनुसार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने रुस्तमपुर गांव निवासी देवेंद्र व उसके भाई शिव कुमार उर्फ भूरा, विनोद सिंह व चाचा विजय पाल तथा एक अन्य सत्यपाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर 52-52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से दो लाख रुपये मृतक के वारिस को देने के आदेश दिए गए हैं।