{"_id":"61969bb9dbc37027831ba0b7","slug":"hearing-of-azajm-kha-issue-on-29-november-rampur-news-mbd4098895100","type":"story","status":"publish","title_hn":"आजम खां से जुड़े दो मामलों में हुई सुनवाई, अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आजम खां से जुड़े दो मामलों में हुई सुनवाई, अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। सपा सांसद आजम खां से जुड़े दो मामलों में गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख थी। इसमें लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन और गंज थाना क्षेत्र में पड़ोसी के साथ मारपीट के आरोप में दर्ज मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 29 नवंबर तय की है।
सपा सांसद आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार क्षेत्र में निर्धारित समय से अधिक समय तक चुनाव प्रचार गतिविधि करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इसके साथ ही गंज थाना क्षेत्र में आजम खां के खिलाफ दर्ज पड़ोसी से मारपीट के आरोप का मामला भी एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इन दोनों मामलों में गुरुवार को कोर्ट में तारीख नियत थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन और पड़ोसी से मारपीट के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 29 नवंबर तय की है।
विज्ञापन
सपा सांसद आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार क्षेत्र में निर्धारित समय से अधिक समय तक चुनाव प्रचार गतिविधि करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इसके साथ ही गंज थाना क्षेत्र में आजम खां के खिलाफ दर्ज पड़ोसी से मारपीट के आरोप का मामला भी एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इन दोनों मामलों में गुरुवार को कोर्ट में तारीख नियत थी।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन और पड़ोसी से मारपीट के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 29 नवंबर तय की है।